GST on Ethanol: मुंबई : गन्ने से बनने वाले जैव-ईंधन को पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है। इस इथेनॉल पर वस्तु एवं सेवा कर को सीधे 18 प्रतिशत से घटाकर अब 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पेट्रोल में एथनॉल मिलाने वाली रिफाइनरियों को मदद मिलेगी और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शनिवार को हुई 48वीं बैठक में तीन अहम फैसले लिए गए। माल और सेवा कर के संबंध में जानबूझकर की गई गलतियों और कुछ अनियमितताओं को आपराधिक घोषित करने पर सहमति हुई है। साथ ही जीएसटी अधिनियम के अनुपालन में अनियमितताओं के लिए मुकदमा चलाने की सीमा को दोगुना कर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि फर्जी चालान के लिए एक करोड़ रुपये की सीमा बरकरार रखी गई है। इसके साथ ही परिषद ने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी एसयूवी के वर्गीकरण को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। एसयूवी श्रेणी के वाहनों पर लागू 22 प्रतिशत उपकर निर्धारित करने के लिए वाहनों की परिभाषा तय की गई है। 22 प्रतिशत की उच्च दर उन वाहनों पर लागू होती है जो एसयूवी के रूप में मानदंडों को पूरा करते हैं, जिनकी इंजन क्षमता 1,500 सीसी से अधिक है, 4,000 मिमी से अधिक की लंबाई और 170 मिमी और उससे अधिक की जमीन निकासी है।